देश में केवल इन्हें है बगैर हेलमेट बाइक चलाने की छूट, आंखों के सामने से गुजरें तो भी Traffic Police नहीं रोकेगी..जानें क्यों?
देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे इस नियम से पूरी तरह आजादी दी गई है. वो लोग ट्रैफिक पुलिस की आंखों के सामने से बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए गुजर जाएं, तो पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी क्योंकि उन लोगों को सरकार ने बिना हेलमेट के भी गाड़ी चलाने की छूट दी है.
Traffic Rules: देश में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं. इन नियमों को तोड़ने पर मोटा चालान कट जाता है. इन्हीं में से एक नियम हेलमेट पहनने का है. बगैर हेलमेट पहने बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है. लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे इस नियम से पूरी तरह आजादी दी गई है. वो लोग ट्रैफिक पुलिस की आंखों के सामने से बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए गुजर जाएं, तो पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी क्योंकि उन लोगों को सरकार ने बिना हेलमेट के भी गाड़ी चलाने की छूट दी है. जानिए ऐसा क्यों?
इन लोगों को है हेलमेट न पहनने की छूट
हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की. भारत में सिख समुदाय के लोगों को बिना हेलमेट गाड़ी चलाने की छूट है. इसका कारण है सिख समुदाय के लोग सिर पर पगड़ी जरूर पहनते हैं. कई लेयर्स के साथ बंधी पगड़ी के ऊपर हेलमेट फिट नहीं बैठता. इस कारण ये हेलमेट नहीं पहन सकते. इसके अलावा लोगों को हेलमेट पहनाकर टूव्हीलर चलाने का नियम उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है. हेलमेट सिर को गंभीर चोट से बचाने का काम करता. सिख समुदाय के लोगों का ये काम उनकी पगड़ी से हो जाता है.
हादसे के वक्त सरदार लोगों की पगड़ी हेलमेट का काम करती है और उनके सिर को गंभीर चोट लगने से बचाती है. इस कारण सरकार ने इस समुदाय के लोगों को हेलमेट न पहनने की छूट दी है. इनके अलावा अगर किसी व्यक्ति की ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसके कारण वो सिर पर हेलमेट नहीं पहन सकता, तो उसे भी इस नियम से छूट दे दी जाती है. लेकिन छूट लेने के लिए उसे सबूत दिखाने जरूरी होते हैं.
देश में हेलमेट को लेकर ये है नियम
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बता दें हेलमेट रेगुलेशन एंड लॉ इन इंडिया के मुताबिक, देश में सभी दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम के सेक्शन 129 के अनुसार अगर आप बिना हेलमेट पहने बाइक या कोई अन्य दो पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपसे 5000 रुपए तक का चालान वसूला जा सकता है. साथ ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन साल के लिए स्थगित किया जा सकता है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर किसी दोपहिया वाहन पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा भी सवारी कर रहा है, तो उसके लिए भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने का नियम है. इसी तरह राइडर के पीछे बैठने वाले किसी भी को-पैसेंजर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है.
02:28 PM IST